
सागर नगर निगम सीमा क्षेत्र के व्यापारियों के अनुज्ञप्ति (लायसेंस) बनाने के लिए निगम ने प्रक्रिया शुरू कराई है। शासन निर्देशानुसार निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों को 45 दिन के अंदर व्यापार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। शासन ने सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य किया है।
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर पालिका निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिए नियम बनाए गए हैं। जिसमें व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 45 दिनों में अनुज्ञप्ति (लायसेंस) के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जिसमें स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुए सड़क चौड़ाई या स्थान जहां व्यापार परिसर स्थित है के आधार पर उन क्षेत्रों को वगीकृत किया जाएगा, जिनमें व्यापार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में भवन और खुले स्थानों पर 7.5 मीटर से कम व 7.5 मीटर तक 4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है।
व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क मोहल्ला कॉलेानी में 4 रुपए प्रति वर्गफुट, छोटे व मध्यम आकार के बाजारों में 5 रुपए प्रति वर्गफुट और बड़े बजारों में 6 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गुमटी, कच्ची दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क 250 रुपए प्रतिवर्ष, मोटरयान, मिनी ट्रक, पिकअप वेन, जीप के लिए 400 रुपए प्रति वाहन प्रतिवर्ष, ऑटो, तीन पहिया वाहन आदि के लिए 250 रुपए प्रति वाहन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।