अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2018 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त मोहित पाल पुुत्र अजय उर्फ अजब सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाईन द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है । वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 861/2018 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 20.09.2018 को अभियुक्त महित पाल उपरोक्त के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त मोहित पाल उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.09.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक विक्रान्त राठी, दीपक गौतम व पैरोकार आरक्षी बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय एडीजे-01 पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी मोहित पाल उपरोक्त को धारा 363, 366, 376, भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।