रीवा में आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए रीवा जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई है।
इन 4 अपराधियों पर हुई कार्रवाई
- अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय (27 वर्ष), निवासी ग्राम छिवला, थाना बैकुण्ठपुर (हाल मुकाम द्वारिका नगर, थाना अमहिया)।
- शिवम सिंह उर्फ छोटू पिता चन्द्रप्रताप सिंह उर्फ कुवर सिंह (25 वर्ष), निवासी ग्राम सोनौरी, थाना सोहागी।
- रूद्र प्रताप सिंह उर्फ बंजारा पिता रामायण प्रसाद सिंह (47 वर्ष), निवासी ग्राम कोटरा खुर्द, थाना सोहागी।
- दिलीप साकेत पिता मोतीलाल साकेत (28 वर्ष), निवासी ग्राम रायपुर कर्चुलियान।
कई आपराधिक मामले हैं दर्ज प्रशासन के अनुसार, ये सभी आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी को देखते हुए एसपी ने इनके जिला बदर का प्रस्ताव भेजा था।
1 साल तक नहीं आ सकेंगे जिले में कलेक्टर के आदेश के अनुसार, इन चारों अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले और उसकी सीमाओं से बाहर रहना होगा। बिना अनुमति के जिले में प्रवेश करने पर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।