
आदेश में कहा गया है कि अगर, कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संबंधित सोशल मीडिया यूजर के साथ ही इस तरह की पोस्ट भेजे जाने वाले ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देश में अगले कुछ महीने में लगातार अलग-अलग संप्रदाय के कई पर्व एक साथ मनाए जाने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इन पर्वों के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत खरगोन जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं
जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न नागरिक, धार्मिक समुदाय के संगठनों द्वारा सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तो इसकी अनुमति लेनी होगी। साथ ही आयोजनों को दौरान कोई भड़काऊ नारा, पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन और प्रसारण सोशल मीडिया पर न किया जाए। वहीं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया यूजर द्वारा यदि ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट, जिससे धार्मिक भावना भड़के और किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो, ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें।
यूजर के साथ ग्रुप एडमिन भी होगा जवाबदार
आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन के साथ ही ग्रुप से जुड़े युजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करें और ग्रुप के सभी यूजर को भी ऐसा करने से रोकें। बता दें कि, ग्रुप एडमिन व्हाटसअप/फेसबुक और अन्य बनाए गए ग्रुप का मुखिया होता है, इसलिए यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाला संदेश फोटो/वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन पर इसकी पूरी जवाबदारी रहेगी। ऐसे में किसी भी धर्म सम्प्रदाय को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स या फोटो कभी भी लाइक, फारवर्ड और शेयर न करें।
अगले दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
अगर, कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संबंधित सोशल मीडिया यूजर के साथ ही इस तरह की पोस्ट भेजे जाने वाले ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।