
विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 सितंबर शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय और सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक, मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम व रोजगार विवाद, बिजली व जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी आदि मामलों और प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के तहत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, ई-ट्रैफिक चाालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैंडलाइन, मोबाइल बिल, आपराधिक शमनीय, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी आदि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में जिला और तहसील स्तर पर 50 खंडपीठों का गठन किया गया है। उक्त प्रकार के विवादों का आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क किया जा सकता है। निगम के बकाया संपत्ति कर, जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्ति कर और जलकर उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार में मात्र एक दिन विशेष छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है तो अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक और एक लाख तक बकाया है तो अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। एक लाख से अधिक बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार जलकर और उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व उपभोक्ता प्रभार, अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 10 हजार से अधिक और 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। शनिवार को बकाया निगम करों को जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय के काउंटर खुले रहेंगे। ताकि करदाता अपने बकाया करों को जमा कर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ ले सकें