
जबलपुर पुलिस ने दशहरा में होने वाले गरबा आयोजकों को सख्त लहजे में कहा है कि कार्यक्रम भले ही भव्यतापूर्ण करो, पर शासन के निर्देशों का भी पालन करते रहे। गरबे के दौरान कोई भी ऐसा काम न हो, जिससे कि शहर की आबोहवा ना बिगड़े, इसके साथ ही गरबे में भारतीय सभ्यता का ध्यान रखते हुए परिधान धारण करे। जबलपुर एसी के निर्देश पर पुलिस कंट्रोल रूम में गरबा आयोजकों की बैठक हुई, जिसमें व्यवस्था के सम्बंध में निर्देश दिए गए। पुलिस ने गरबा आयोजकों को 12 पाइंट में बताया है कि क्या करना है, और क्या नहीं करना है।
दुर्गा उत्सव पर्व के दौरान गरबा का आयोजन करने वाले आयोजकों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शेंडे ने बैठक ली गयी। बैठक में सीएसपी सहित करीब 75 गरबा आयोजक भी मौजूद रहे। बैठक में गरबा आयोजकों ने बताया कि आपकी जो भी व्यवस्था अपेक्षित हैं, उसे पूरा करने का हर सम्भव प्रयास संबंधित विभाग से चर्चा कर किया जा रहा है। वहीं एएसपी ने बताया कि गरबा स्थल पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगायी जायेगी, साथ ही सिविल ड्रेस में भी स्टाफ को लगाया जाएगा, जो गरबा स्थल एवं आसपास आने जाने वाली गलियों में पेट्रोलिंग करते हुए असामाजिक तत्वों पर निगाह रखेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गरबा नृत्य आयोजकों द्वारा अष्टमी तक ही गरबा आयोजित किये जायेंगे ताकि श्रद्धालुगण सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को जगह जगह दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा स्थापित मॉ दुर्गा की प्रतिमाओं का दर्शन कर सकें।
गरबा आयोजकों के लिए आवश्यक निर्देश
1- गरबा आयोजक गण रात्रि 11-30 बजे तक गरबे केा पूर्णतः स्वयं ही बंद करवा देंगें।
2- गरबा में जो भी प्रतिभागी भाग लेने आयेंगे उन्हे परिचय पत्र दिया जावेगा साथ ही आयोजक के द्वारा लाने ले जाने की व्यवस्था की जावेगी।
3- गरबा आयोजित करने वाले आयोजक, स्थान, भाग लेने वाले प्रतियोगी, आमंत्रित अतिथि, की संख्या से संबंधित जानकारी थाने, एवं नगर पुलिस अधीक्षक तथा नगर दण्डाधिकारी को अवगत कराते हुये साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो ,साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज परिसर तक ही सीमित रहे यह सुनिश्चित करेंगे।
4- गरबा स्थल पर आयोजकों द्वारा जारी पासधारक व्यक्तियों को चेकिंग के उपरांत ही प्रवेश दिया जावेगा। प्रतिभागी कोई भी सामान अपने साथ नही ले जा सकेगें।
5- गरबा आयोजित करने वाले आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि गरबा नृत्य पारम्परिक वेशभूषा में हो साथ ही आयोजन के दौरान धार्मिक प्रस्तुति ही की जावे जिससे किसी की भावना आहत न हो।
6- गरबा स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था आयोजक द्वारा ही की जाएगी ताकि आने वाले वाहनों को व्यवस्थित तरह से पार्क कराया जा सके, जिससे आसपास से गुजरने वाले आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
7-प्रत्येक गरबा स्थल पर बाहर निकालने हेतु आकस्मिक निर्गम द्वार भी आयेाजक के द्वारा बनाया जावेगा।
8-गरबा आयोजक अपनी क्षमता के अनुरूप सिक्योरिटी गार्ड एवं वालेंटियर्स भी तैनात करेंगे, जो एक निर्धारित ड्रेस कोड में रहें तथा तैनात सिक्योरिटी गार्ड एवं वालेंटियर्स की सूची संबंधित थाने को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
9-गरबा आयोजन के दौरान प्रवेश हेतु महिला क्यू एवं पुरुष क्यू प्रथक-प्रथक बनाया जाना आयोजक सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
10-गरबा स्थल पर आयोजक इमरजेंसी लाइट एवं अग्निशमन यंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपयोग किया जा सके।
11- गरबा स्थल के प्रवेश/ निर्गम द्वार एवं कार्यक्रम स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर सीसीटीवी कैमरा आवश्यक रूप से लगाएंगे।
12-गरबा आयोजन स्थल पर विद्युत साज-सज्जा के दौरान कटी-फटी केबल का प्रयोग नही होना चाहिए, अच्छी केबलों का उपयोग किया जाए एवं सुनिश्चित करें कि बच्चों की पहुँच से दूर हो।