
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा फसल के लिए पंजीयन की अवधि बढ़ाकर अब 14 अक्टूबर तक कर दी गई है। पहले यह अवधि 4 अक्टूबर तक थी। जिसे किसानों की सुविधा के लिए और बढ़ाया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वह निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी तरह की असुविधा न हो।
उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सरल बनाया गया है। किसान खुद के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केंद्रों पर लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से निजात मिलेगी। खाद्य मंत्री राजपूत ने किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
इन केंद्रों पर होंगे नि:शुल्क पंजीयन
किसानों के मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र, एमपी किसान एप पर की गई है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
इन केंद्रों पर प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान के आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाइदार, कोटवार, वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
बैंक खाता आधार से लिंक रखें किसान
किसान की समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते व फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
इस तरह किसानों को दी जा रही पंजीयन की जानकारी
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को पंजीयन के लिए विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जा रही है। जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में डोंडी पिटवाकर, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित की गई है।
वहीं समिति, मंडी स्तर पर बैनर भी लगाए गए हैं। जबकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों और सहकारी समितियों व विपणन संस्थाओं के पंजीयन केंद्र पर और एमपी किसान एप पर पंजीयन की सुविधा दी गई है।