
दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा पटेरिया को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। इन्होंने करीब 2 साल पवई के रेस्ट हाउस में एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहने जैसा आपत्तिजनक बयान दिया था। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
इसके बाद इस मामले में राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद उन्होंने 2 महीने 18 दिन जेल में काटे थे। अब इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
ये है पूरा मामला
11 दिसंबर 2022 को पन्ना जिले के पवई में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें राजा पटेरिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहने जैसा बयान देती सुनाई और दिखाई दिए थे।
इस भड़काऊ भाषण पर अगले दिन 12 दिसंबर को पवई में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एक सप्ताह बाद सुबह करीब 5 बजे पवई पुलिस उनके निवास दमोह जिले के हटा पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पवई ले जाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें 2 माह 18 दिन बाद जेल से जमानत मिली थी।
अंतिम सुनवाई दोष मुक्त
राजा पटेरिया के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया सोमवार को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह परिहार ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री पटेरिया को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट से बरी हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का कहना है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई की जीत है।