
साइबर ठगी की बढ़ते अपराध के बीच सागर जिला उपभोक्ता फोरम का यह फैसला नजीर बन सकता है। एक मामले में फोरम ने ग्रीन चैनल सिस्टम और एटीएम मशीन से धोखाधड़ी कर खाते से निकाले गए 3 लाख 83 हजार 56 रुपए 6 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित 2 माह में देने का आदेश संबंधित बैंक को दिया है।
बैंक की सेवा में कमी मानते हुए आवेदक को 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति व 2 हजार रुपए वाद-व्यय भी देने को भी कहा है। फोरम ने आदेश में उल्लेख किया है कि आवेदक 85 वर्षीय पेंशनर है। उसकी अवस्था को देखते हुए बैंक द्वारा उसे हर स्तर पर सहायता दी जानी चाहिए थी। जिन खातों में उसका पैसा ट्रांसफर हुआ, उन्हें होल्ड कराना था, लेकिन बैंक इसमें पूर्णत: असफल रहा है।
यह है मामला
पटना बुजुर्ग निवासी पेंशनर हरिराम गौर ने उपभोक्ता फोरम में स्टेट बैंक की रहली के शाखा प्रबंधक के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 को उनके खाते में 3 लाख 83 हजार 357 रुपए और 47 पैसे जमा थे। इसमें से 5 हजार रुपए ही निकाले थे। जब 21 अक्टूबर को पासबुक पर एंट्री कराने बैंक पहुंचा तो बैलेंस 383 रुपए ही दिखा।
बैंक ने जानकारी दी कि 11 से 17 अक्टूबर 2019 के बीच दिल्ली के किसी मुकेश गौंड और रेवा बाई के खाते में 3.83 लाख रुपए ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी) हस्तांतरण के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। मुकेश के खाते में 40 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। उसी दिन एटीएम से 20 हजार व 10 हजार रुपए और निकाले गए। 12 अक्टूबर को 40 हजार रुपए ग्रीन चैनल काउंटर के माध्यम से नगद राशि निकाली गई। इस पर हरिराम ने आपत्ति दर्ज कराई कि मेरा एटीएम और पिन मेरे पास है तो फिर कोई और पैसे कैसे निकाल सकता है। बैंक प्रबंधक ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते।