
चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।
इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार दावे आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति 29 अक्टूबर से शुरू होगी। यह 28 नवंबर तक लिए जाएंगे।