
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दोहरा हत्याकांड की घटना से सनसनी फैली हुई है। कुख्यात बदमाश कुलदीप साहू पर आरोप है कि उसने कोतवाली थाना सूरजपुर में पदस्थ हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी और घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में शव को फेंक दिया। वहीं इस घटना के बाद आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम को आक्रोशित लोगों ने आग लगा दिया।
इधर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर-झारखंड बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है और सूरजपुर लेकर आ रही है। इधर आक्रोशित पब्लिक की डिमांड है कि आरोपी को फांसी दिया जाए। वहीं इसी बीच सूरजपुर नगर पालिका ने आरोपी के घर को लेकर एक आदेश जारी किया है। आरोपी के पिता अशोक साहू ने नाम से उनके मकान में नोटिस चस्पा किया गया है। जिसमें लिखा है, कि
इसलिए टूटेगा मकान
“निकाय सीमा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र०-13 में निकाय से बगैर अनुज्ञा प्राप्त किये भवन निर्माण किया गया है, जो कि छ०ग० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (क) का स्पष्ट उल्लंघन है। सूचित किया जाता है कि भवन निर्माण को हटा लेवें अन्यथा आपके द्वारा कराये गये अवैध भवन निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उत्पन्न समस्त व्यय की वसूली आप से की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
वहीं नगर निगम द्वारा आरोपी के पिता को जारी किए गए नोटिस के संबंध में पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने कहा कि, वो नगर पालिका का मामला है। पुलिस अपना काम कर रही है।