
पन्ना जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने नगर पालिका पन्ना के सीएमओ शशिकपूर गढ़पाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई योजना के लाभार्थी के परिजनों को सहायता राशि समय पर भुगतान नहीं करने के लिए लगाई गई है।
22 जुलाई को दिया था आवेदन
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा चलाए जा रहे अनुग्रह सहायता योजना का लाभ लभार्थी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को 30 दिन में देने का नियम है। जिसके लिए लाभार्थी के परिजन पन्नी बाई कुशवाहा ने लोकसेवा केंद्र से 22 जुलाई को आवेदन किया था। पन्ना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने दस्तावेजों में कमी का कारण बताकर 5 सितंबर को आवेदन रद्द कर दिया। जिसकी जांच करवाई गई।
बिना कारण आवेदन को CMO ने रद्द किया था
श्रम विभाग ने आवेदक की आईडी की जांच करवाई। जिसमें पाया गया कि आवेदक की ई-केवायसी पहले से ही अपडेट है। इसके बावजूद सीएमओ ने अनुग्रह सहायता आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दिया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर पन्ना कलेक्टर ने मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) का उल्लंघन होने के कारण सीएमओ पर अधिनियम की धारा 7(1) के तहत 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।