
दमोह जिले में सेंट जॉन्स स्कूल प्रबंधन द्वारा सत्र 2017-18 से सत्र 2023-24 तक सात वर्षों में सोसाइटी, स्कूल फाप्सी एवं क्वीन मारी स्कूल को सीबीएसई संबंद्धता बायलॉज 2018 का उल्लंघन करते हुए दो करोड़ 30 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। इसका खुलासा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) जिला समिति दमोह द्वारा की गई जांच में हुआ।
इस पर जिला समिति द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से पूछा गया था राशि किन नियमों के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को हस्तांतरित की गई और यह संस्थाएं कहां स्थित हैं। लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा संस्थाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।
इस संबंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर ने विद्यालय प्रबंधन को जारी सूचना पत्र में कहा है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा किन नियमों के अंतर्गत राशि हस्तांतरित की गई। संस्थाओं के संचालित बैंक खाते, सत्र 2017-18 से पूर्व हस्तांतरित की गई राशि, सोसाइटी को राशि हस्तांतरित करने के उद्देश्य क्या है। हस्तांतरित की गई राशि का उपयोग, सोसायटी का पंजीयन, सोसायटी के संचालक मंडल की सूची नाम, पद, पता मोबाइल नंबर सहित, सोसायटी द्वारा भारत एवं विदेशों में संचालित समस्त विद्यालयों का विवरण दिया जाए।
साथ ही सोसाइटी की भारत एवं विदेशों में संचालित शाखाएं, सोसायटी के संचालन के उद्देश्य एवं बायलाज के साथ ही स्कूल फाप्सी एवं क्वीन मारी स्कूल कहां स्थित हैं। इन विद्यालयों के स्थायी पते, मोबाइल नंबर एवं ईमेल पते, संबंधित बोर्ड का नाम एवं संचालित कक्षाओं की जानकारी समय-सीमा में मांगी गई है। जानकारी तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने पर सेंट जॉन्स स्कूल दमोह के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।