
हाई कोर्ट के आदेश पर डॉ. प्रो. वीके पाण्डे को एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन का प्रभार देने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल इसमें प्रभारी डीन रहे डॉ. अशोक यादव (एमवायएच सुपरिनटैंडैंट) की ओर से अंतरिम आवेदन लगाया गया था। इसमें आपत्ति ली गई थी कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया।
सुनवाई के बाज हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि कोर्ट के ऑर्डर पर आपको किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सरासर गलत है। इसके साथ ही डीन के मामले में हाई कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि डॉ. वीपी पाण्डे ही डीन का पद संभालेंगे। डॉ. पाण्डे दो दिन पहले ही विदेश गए हैं। उन्होंने अपना चार्ज डॉ. नीलेश दलाल को सौंपा था। दरअसल जब डॉ. पाण्डे ने ज्वाइन किया था तब प्रभारी डीन डॉ. यादव ने लोक स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि डॉ. पाण्डे ने मुझसे विधिवत चार्ज नहीं लिया। उन्होंने इसके लिए शासन से दिशा निर्देश मांगे थे। साथ ही हाई कोर्ट में आपत्ति ली थी।
सामने वाली सीट पर बैठे और कामकाज निपटाए
उधर, डॉ. दलाल ने प्रभारी डीन का पद ज्वाइन नहीं किया था। सोमवार दोपहर को वे कॉलेज पहुंचे और पदभार संभाला। खास बात यह कि वे डीन की सीट पर नहीं बैठते हुए उनके सामने वाली सीट पर बैठे और कामकाज निपटाए