
सागर कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सिमरिया तहसीलदार कैलाश प्रसाद कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 23 जनवरी को पन्ना जिले के दौरे के दौरान सिमरिया तहसील कार्यालय में निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई।
सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में उदासीनता का मामला
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने पाया कि राजस्व महाअभियान 3.0 में प्रगति अत्यंत धीमी थी। इसके अलावा, राजस्व प्रकरणों और आरबीसी 6-4 के लंबित मामलों के निराकरण में गंभीर लापरवाही देखी गई। सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी तहसीलदार की ओर से उदासीनता बरती गई।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
जिला कलेक्टर सुरेश कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर की ओर से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद तहसीलदार ने वरिष्ठ कार्यालयों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों का समाधान नहीं किया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए तहसीलदार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। निलंबन अवधि के दौरान तहसीलदार कैलाश प्रसाद कुर्मी को अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय पन्ना में तैनात किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।