
सागर में गोपालगंज थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रशांत पिता छोटेलाल अहिरवार (25) और अभिषेक पिता किशन विश्वकर्मा (25) दोनों निवासी धर्माश्री को दोषी पाया और 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक रमन कुमार जारोलिया ने की।
अपर लोक अभियोजक जारोलिया ने बताया कि 5 जनवरी 2024 की शाम घायल शुभम केसरवानी खेल परिसर कलारी के पास खड़ा था। तभी प्रशांत अहिरवार और अभिषेक विश्वकर्मा वहां पहुंचे। बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान आरोपियों ने शुभम के साथ गालीगलौज करते हुए गले पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से शुभम के गले से खून निकलने लगा।
सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रशांत और अभिषेक को 10-10 वर्ष के कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।