
सागर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की अदालत ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी बीनू उर्फ शुभाषीश तिवारी (40) और गौरव शुक्ला (30), दोनों निवासी ढाना, ने रॉड और लाठियों से हमला कर फरियादी को गंभीर रूप से घायल किया था।
अभियोजन के अनुसार, घटना 30 मार्च 2021 की रात करीब 11 बजे ग्राम बन्नाद स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। फरियादी अजय और अभय के साथ आरोपियों ने गालीगलौज की और मना करने पर लोहे की रॉड व लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में अभय के सिर में गंभीर चोट आई थी।
फरियादी अजय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पैतृक जमीन को लेकर बीनू तिवारी और उनके परिवार से पुरानी रंजिश चल रही है। घटना के दिन वह अभय के साथ ट्रैक्टर लेकर खेती के लिए ढाना जा रहा था, तभी रास्ते में बीनू और गौरव ने उन पर हमला कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।