
मध्यप्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी। नियुक्तियां निरस्त करने का यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर एक हफ्ते में इसकी जानकारी शासन को भेजी जाए।
इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है, और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 341 बताई है, और इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी है।