
कलेक्टर द्वारा आज किये गये क्षेत्रीय भ्रमण में ईमलाई आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-03 बंद पाये जाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित पर्यवेक्षण एवं अनुपस्थिति होने के आरोप में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने महिला एवं बाल विकास की पर्यवेक्षक श्रीमती सरोज पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा अवगत कराने पर की आंगनवाडी केन्द्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे है एवं शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियो को यथा समय प्राप्त नही हो रहा है। निलंबन अवधि में पर्यवेक्षक सरोज पटेल का मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास दमोह शहरी रहेगा एवं उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।