
उच्च शिक्षा विभाग के प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर बिना सूचना के परीक्षा अवधि में गायब रहे। अब उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है।
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित एक सरकारी कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्राचार्य बीडी कोष्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर महेश जायसवाल को निलंबित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार परीक्षा के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है। प्राचार्य बीडी कोष्टी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर बिना विभाग को सूचित किए, अन्नपूर्णा कोष्ठी को प्रभारी नियुक्त कर दिया था, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर महेश जायसवाल भी इसी अवधि में गायब रहे। विभाग के अनुसार दोनों अधिकारियों के इस लापरवाह व्यवहार के चलते कॉलेज में परीक्षा संचालन बाधित हुआ।
निलंबन अवधि में मिलेगी जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन के दौरान, दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि निलंबन की अवधि में नियमों का पालन किया जाएगा और दोनों अधिकारी भत्ते के हकदार होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।