
विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 दिसंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगी। इसको लेकर सागर में गुरुवार को प्रधान जिला न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने प्रचार-प्रसार रथ को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले में लोगों को लोक अदालत के संबंध में जानकारी देगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश सिंह राणा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक व मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम व रोजगार विवाद प्रकरण, विद्युत, वाटर टैक्स, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी आदि मामलों, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के तहत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, ई-ट्रैफिक चाालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत, वाटर टैक्स, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैंड लाइन, मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी आदि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलह कराई जाएगी।
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला और तहसील स्तर पर कुल 53 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस दौरान विशेष न्यायाधीश प्रदीप सोनी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ जितेन्द्र सिंह राजपूत, वीरेन्द्र सिंह राजपूत समेत मौजूद रहे।
निगम के बकाया संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में मिलेगी छूट
लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्ति कर और जलकर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार में मात्र एक दिन विशेष छूट प्रदान की जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनको अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक और एक लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत अधिभार में छूट दी जाएगी।
जलकर और उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व उपभोक्ता प्रभार, अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, 10 हजार से अधिक और 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।