
सागर जिले के देवरीकलां स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में हुई 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
ईओडब्ल्यू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिली थी कि सागर जिले की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवरीकलां के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेश सिंदुके और अन्य के द्वारा बैंक के खाते से अनधिकृत रूप से राशि निकालकर विभिन्न खातों में जमा कर, बाद में राशि प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई है।
शिकायत की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर के द्वारा की गई। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।
चेक का उपयोग कर खातों से निकाले रुपए
जांच में पाया गया कि बैंक अधिकारी राजेश सिंदुके, एनआर तिर्की, मनोज कुमार पंकज, अरुण कुमार पांडेय, आकाश कुमार, वीरेन्द्र कटारे, विदुर जैन के द्वारा अपनी आईडी का दुरुपयोग और परीक्षण करने के दायित्व में लापरवाही करते हुए बैंक को करीब 45 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया है।
इनके द्वारा बैंक के खाते से बैंकर्स चेक के द्वारा खाताधारकों के खाते में राशि डालकर बाद में संबंधित खाते से लूज चेक आदि के द्वारा राशि को नकद के रूप में निकाला गया है। जांच के बाद संबंधितों के खिलाफ धारा 420, 409, 120बी भादवि, 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।