
सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले सिर पर पत्थर पटककर हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी कृष्णा वाधवानी और अज्जू उर्फ अजय यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 7 जनवरी 2023 को फरियादी ने सूचना दी थी कि उसके चाचा जिसकी शादी नहीं हुई है, वह नित्ती उर्फ विजय लोधी के साथ उसी के घर पर पिछले डेढ़ साल से रह रहे थे। घटना दिनांक को सुबह 9 बजे दोस्त दीपक मनवानी ने फोन कर सूचना दी कि उसके चाचा सुदामा मनवानी इंद्रजीत दुबे के प्लाट पर मृत अवस्था में पड़े है। सिर पर घाव है और खून निकल रहा है। गले में रस्सी लिपटी है। मोहल्ले के कृष्णा सिंधी, अज्जू उर्फ अजय से सुदामा मनवानी व नित्ती उर्फ विजय की पुरानी बुराई चल रही है। उसे शक है कि इसी बुराई के चलते कृष्णा और अज्जू उर्फ अजय ने 6 और 7 जनवरी 2023 की रात चाचा की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए। साक्ष्यों के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।
गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
जांच करते हुए आरोपी कृष्णा वाधवानी और अज्जू उर्फ अजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। 20 साक्षियों की गवाही कराई गई। जब्त सामग्री पेश की गई। न्यायालय ने प्रकरण के दोनों पक्षों को सुना।
सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कृष्णा और अज्जू उर्फ अजय को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।