
रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आउटसोर्स कर्मचारियों की संलिप्तता यात्रियों के उत्पीड़न, सामान की चोरी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में सामने आई है।
बोर्ड ने 20 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर में सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को निर्देश दिए हैं कि ट्रेनों और स्टेशनों पर कैटरिंग और वेडिंग स्टाफ की नियुक्ति से पहले उनका शत-प्रतिशत पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए, पहले की ऑफलाइन प्रक्रिया की जगह अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है।
नई व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी
जबलपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक मधुर वर्मा के अनुसार, यह नई व्यवस्था न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दोषियों की पहचान में भी मदद करेगी। जबलपुर मंडल में इस कार्य की जिम्मेदारी आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस विभाग को सौंपी गई है। यह नया सिस्टम रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।