
सागर जिले में गारंटी अवधि के भीतर कूलर जलने और कंपनी द्वारा सुधार कार्य नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। बुधवार को आयोग ने कूलर निर्माता कंपनी पर जुर्माना लगाया और कूलर की कीमत उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिए।
परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि मो. शरीफ पिता रमजान, निवासी कटरा बाजार, सागर ने प्रोप्राइटर एबी सेल्स जो अलंकार सिनेमा के पास कटरा बाजार स्थित विभिन्न कंपनियों के कूलर, फ्रिज और वाशिंग मशीन के अधिकृत विक्रेता हैं और मैनेजर, समरकूल होम अप्लायंसेस लिमिटेड, गाजियाबाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था।
परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को बेटी की शादी के लिए एलजी कंपनी का फ्रिज, हाईटेक कंपनी का कूलर और एलजी कंपनी की वाशिंग मशीन कुल 34 हजार रुपए में खरीदी थी। इनमें कूलर की कीमत 10,500 रुपए थी। तीनों उत्पादों पर 5-5 साल की गारंटी और वारंटी दी गई थी।
बेटी का विवाह सर्दियों में हुआ था, इसलिए कूलर इस्तेमाल नहीं हुआ। फरवरी 2023 में जब गर्मी का मौसम आया और कूलर को पहली बार उपयोग किया गया, तो पानी भरते ही चालू करते समय उसमें आग लग गई। मोटर, पंखा और अन्य हिस्से जल गए। इस पर उपभोक्ता ने कंपनी से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं मिला। इस पर आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता की राशि लौटाने और क्षतिपूर्ति स्वरूप जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
पानी भरकर कूलर चालू किया तो जल गया
बेटी ने घटना की जानकारी परिवादी पिता को दी। परिवादी ने दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को बताया। उसने बोला कि कूलर मंगवा लें, जांच कराकर नया कूलर दे देंगे। बेटी के घर से कूलर मंगवाया और दुकानदार को जानकारी दी पर मैकेनिक नहीं भेजा।
परिवादी ने दुकान पहुंचकर जांच कराने का कहा तो दुकानदार ने कहा कि हम कूलर नहीं बदलेंगे। कूलर बदलकर नया देने से मना कर दिया। कंपनी से टेलीफोन व मोबाइल पर संपर्क करने और पंजीकृत सूचना पत्र 18 मई 2023 देने पर भी न तो कूलर दिया और न ही कूलर की राशि वापस की गई। परेशान होकर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश की।
अगरबत्ती या धूपबत्ती से कूलर जला
मामले में सागर में अधिकृत विक्रेता प्रोप्राइटर एबी सेल्स ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कूलर पर गारंटी और वारंटी कंपनी देती है। उसका कार्ड अलग से दिया जाता है। परिवादी ने कूलर जलना बताया है जो कूलर किसी अगरबत्ती, धूपबत्ती के कारण जला है। उसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक फाल्ट नहीं है। कूलर की बाडी जलने की कोई गारंटी व वारंटी नहीं होती है।
कूलर की मोटर जिस स्थान पर होती है, वहां पर कोई फाल्ट नहीं है। मोटर भी सुरक्षित है। परिवादी ने कूलर के साथ स्वयं लापरवाही बरती है। एक वर्ष तक खुले में बिना उपयोग रखे रहा। जिसमें चूहे वगैरह काटते रहे। बिना चेक किए उक्त कूलर को चालू करने से उक्त समस्या आ सकती है। इसमें कंपनी की फाल्ट नहीं है। परिवाद निरस्त करने की अपील की।
कूलर की कीमत लौटाने का दिया आदेश
मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुना। अधिवक्ता नन्होरिया ने बताया कि आयोग ने सुनवाई करते हुए पाया कि परिवादी के कूलर में विनिर्माण संबंधी त्रूटि रही है। इसके कारण परिवादी उक्त कूलर का उपयोग नहीं कर सका और विपक्षी द्वारा कूलर में वारंटी के अनुसार कोई सुधार नहीं करवाकर सेवा में कमी की गई।
आयोग ने फैसला सुनाते हुए समर कूल होम अप्लायसेंस लिमिटेड को आदेश दिया कि परिवादी को 8700 रुपए, कूलर की कीमत आदेश दिनांक से 2 माह में भुगतान करें। सेवा में कमी के 3000 रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 2000 रुपए का भुगतान परिवादी को आदेश दिनांक से दो माह के अंदर किया जाए।