
सागर के मकरोनिया में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी करन सिंह राजपूत को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं, आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक जैन ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को राजेंद्र पाठक निवासी बाहुवली कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बेटा हर्षवर्धन (17), जो 10वीं क्लास में था, 9 अप्रैल 2024 को मैहर माता के दर्शन करने के लिए गया था। वहां से पथरिया में अपने नाना के घर पहुंचा। पथरिया से शाम को ट्रेन से सागर वापस आ रहा था।
शाम करीब 5.27 बजे मेरे मोबाइल पर दूसरे नंबर से बेटे हर्षवर्धन का फोन आया। उसने बताया कि ट्रेन गिरवर स्टेशन पर खड़ी है। सीट पर बैठने को लेकर एक लड़के से झगड़ा हो गया है। वह अपना नाम करन सिंह गायत्री नगर कटनी का रहने वाला बता रहा है।
गुंडा लग रहा है। वह उससे कह रहा है कि ट्रेन से उतरकर उसे देखता है। उसे डर लग रहा है, इस कारण वह मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर उतर जाएगा। आप लेने आ जाओ।
ट्रेन से उतरते ही किया चाकू से हमला
फोन पर मिली सूचना पर फरियादी बाइक से मकरोनिया रेलवे स्टेशन पहुंचा। जहां भीड़ लगी थी। उसने देखा कि उसका बेटा हर्षवर्धन जमीन पर पड़ा है। उसके पेट से खून निकल रहा है और पेट पर कई घाव हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेन रुकने पर उसका बेटा और अन्य 20 वर्षीय लड़का उतरा था। उक्त युवक ने जेब से बटनदार चाकू निकाला और हर्षवर्धन पर कई वार किए, जिससे वह जमीन पर गिर गया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की। जांच के दौरान आरोपी करन सिंह को गिरफ्तार किया गया।
वारदात में उपयोग किया गया चाकू जब्त किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी करन सिंह राजपूत को उम्रकैद की सजा सुनाई है।