
सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने ग्राम बहरोल, तहसील खुरई की एक लावारिस भूमि से जुड़े फर्जी वसीयत प्रकरण और राजस्व दस्तावेजों की गुमशुदगी के मामले में सहायक ग्रेड-3 निशांत श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
तहसीलदार सागर नगर की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ब्रिटिश निवासी स्व. एनआर एवट की लावारिस भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच दल को उपलब्ध नहीं कराए गए। तहसील सागर नगर में पदस्थ प्रवाचक निशांत श्रीवास्तव ने न तो प्रकरण को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और न ही वर्तमान प्रवाचक सोनू कोरी को प्रभार सौंपा।
जांच में यह भी पाया गया कि निशांत श्रीवास्तव अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। मेडिकल लीव खत्म होने के बाद भी उन्होंने कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
तहसील कार्यालय मकरोनिया वृत्त के पीठासीन अधिकारी ने 29 अप्रैल 2025 को सूचित किया कि वह कई महीनों से अनुपस्थित हैं और उत्तराधिकारी को प्रभार भी नहीं सौंपा है। छानबीन के दौरान कई महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरण न्यायालय में अनुपलब्ध पाए गए, जिनमें शिकायतकर्ता अनुराधा जैन के मुआवजा संबंधी दो प्रकरण भी शामिल हैं।
इस गंभीर लापरवाही के कारण कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत निशांत श्रीवास्तव को निलंबित किया है।