
पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने जिले में जलप्रपातों और नदियों के पास सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला बुधवार को बृहस्पति कुंड में तीन युवकों की मौत के बाद लिया गया है।
कलेक्टर का आदेश किलकिला कुण्ड, कौआ सेहा, रानीपुर सेहा, लखनपुर सेहा, कैमासन फॉल मझगवा, केन नदी पुल, पाण्डव फॉल, बृहस्पति कुण्ड, पंडवन प्रपात और चांदी प्रपात पर लागू होगा।
यह आदेश 1 जुलाई से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने लोगों से अपील की है कि वे जलप्रपातों और नदियों के पास सेल्फी न लें। उन्होंने कहा कि मानसून में इन स्थानों पर जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।
