
सागर में शाहगढ़ थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश आशीष परसाई बंडा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी शंकर सौर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ एडीपीओ ताहिर खान ने की।
अभियोजन के अनुसार 24 मई 2022 को फरियादी मुकेश रैकवार ने थाना शाहगढ़ में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 23 मई 2022 को मेरा भाई दिनेश उर्फ दीपेन्द्र घर से करीब 4 बजे जमनेरा तरफ जाने की कह कर निकला था। मैं भी शाम को अपने काम से अमरमऊ गया था। अमरमऊ से शाम करीब 7.45 बजे शाहगढ़ लौट रहा था। जैसे ही बीएसएनएल ऑफिस के सामने पहुंचा तो ऑफिस के बगल से किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो एक व्यक्ति आग से जल रहा था। जब मैं वहां दौड़कर गया। जैसे ही पास में पहुंचा, वहां से एक व्यक्ति जंगल तरफ भागते हुए दिखा।
जलते हुए व्यक्ति के पास पहुंच कर देखा तो वह मेरा भाई दिनेश उर्फ दीपेन्द्र था। मैंने आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक दिनेश का पूरा शरीर जल चुका था। मैंने दिनेश से पूछा कि आग कैसे लगी, तब दिनेश ने बताया कि शंकर ने पेट्रोल डाल कर आग लगा दी है और अभी भाग गया है। मैंने थाना खबर भेजी तो पुलिस आ गई। पुलिस की मदद से भाई को उठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल शाहगढ़ लेकर गए। जहां पर थोड़ी देर बाद तहसीलदार आ गए। जिन्होंने भाई के कथन लिए थे। डाक्टर ने इलाज कर भाई को सागर रेफर कर दिया था जहां उसकी मौत हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
घटनास्थल का पंचनामा बनाया है। साक्षियों के बयान लिए। आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। साक्षियों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शंकर सौर को दोषी पाया। न्यायालय ने अपराधी शंकर को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।