
सागर की अदालत ने जरुआखेड़ा में 76 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में 26 वर्षीय नीरज यादव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने शासन की ओर से पैरवी की।
मामला 9 जुलाई 2024 का है, जब जरुआखेड़ा के झंडापुरा में नीरज यादव ने शराब के नशे में दौलत सिंह लोधी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता योगेश लोधी के अनुसार, उनके दादा दौलत सिंह एक शादी समारोह में जा रहे थे। घर से करीब 300 मीटर दूर रास्ते में आरोपी से कहासुनी हो गई, जिस पर उसने बुजुर्ग के सिर पर डंडे से वार कर दिया।
नरयावली थाना प्रभारी कपिल लाक्षाकार ने मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।