
दमोह जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को 12 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
दमोह के साथ-साथ आसपास के जिलों में एंट्री पर रोक
पांच अपराधियों को 6 महीने, दो को 4 महीने, दो को 3 महीने, दो को 2 महीने और एक को 1 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इन अपराधियों को दमोह के साथ-साथ आसपास के जिलों सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना और छतरपुर में भी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई।
24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़ने की वॉर्निंग
आदेश के मुताबिक, सभी अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़नी होगी। जिला बदर की अवधि में उन्हें केवल न्यायालय में पेशी के लिए जिले में आने की इजाजत होगी। इसके लिए उन्हें थाना प्रभारी को पहले सूचना देनी होगी और पेशी के तुरंत बाद वापस जाना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।