
दमोह के देवरान गांव में अक्टूबर 2022 में हुए तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 6 लोगों तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने सुनाया। सभी एक ही परिवार के हैं।
मामले में दोषी मुख्य आरोपी जगदीश पटेल, उसकी पत्नी वंदना, मनीष, सौरभ, घनश्याम, कोदूलाल को सजा सुनाई गई है। सभी ने साथ मिलकर पड़ोसी मानक अहिरवार, उनके पिता घमंडी और मां राज प्यारी अहिरवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दो दिन बाद ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
जुर्माना भी लगाया गया
जिला अभियोजन अधिकारी डीएस तारन के निर्देशन में मामले की पैरवी करने वाले एडीपीओ सतीश कपस्या ने बताया कि आरोपियों को धारा 302, 307, एससी एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जांच में पाया गया कि हत्या में लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इससे केवल दो गोलियां चलीं। आरोपियों की गिरफ्तारी के समय एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में इससे गोलियां चलने की पुष्टि नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि दो दिन की देरी में आरोपियों ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बदल दिए।
इस मामले में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है, जिसका केस किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। हत्या का कारण बताया गया कि मृतक मानक अहिरवार आरोपी जगदीश की पत्नी वंदना को बुरी नजर से देखता था।