
पूर्व गृहमंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने नकली खाद-बीज और कीटनाशक दवाइयां बनाने व बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दोषी कंपनियों और विक्रेताओं से वसूला जाए।
सिंह ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में कई जगह घटिया बीज और कीटनाशक दवाओं से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। पहले बाजार में करीब 30 हजार उत्पाद बिना जांच बिक रहे थे। आपकी पहल से अब 16 जून 2025 से सभी अस्थायी पंजीकरण अमान्य हो चुके हैं और केवल 146 जैव उत्तेजक उत्पाद ही मान्य हैं।
70% आबादी कृषि पर निर्भर
पत्र में कहा गया कि देश की 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। किसान परिवार के पास आय का अन्य साधन नहीं होता। खराब खाद-बीज और दवाओं के चलते किसान कर्ज में डूबते हैं, जमीन बेचते हैं या आत्महत्या तक करते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है।
सिर्फ लाइसेंस निरस्त करना काफी नहीं
भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल दोषियों का केवल लाइसेंस निरस्त किया जाता है, लेकिन वे दूसरी कंपनी बनाकर फिर कारोबार शुरू कर देते हैं। इसलिए संसद के माध्यम से ऐसा कानून लाया जाए जिसमें दोषी को कड़ी सजा और पीड़ित किसान को भरपाई मिल सके।
