
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग का सर्वे मंगलवार को 12वें दिन भी जारी है। 12वें दिन बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, हिंदुओं के दावों को मुस्लिम पक्षकार ने नकार दिया है।
माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के बाद धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। 22 मार्च से शुरू हुआ सर्वे का आज 12वां दिन है। वहीं, मंगलवार होने से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग दर्शन-पूजन के लिए भोजशाला पहुंचे थे।
आपको बता दें कि हर मंगलवार हिंदू समाज भोजशाला में मां सरस्वती का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ सहित भजन कीर्तन करते हैं। दर्शन करने पहुंची कुसुम राठौर ने बताया कि पिछले 20 साल से लगातार यहां पर मंगलवार को दर्शन के लिए आती हैं। सर्वे चल रहा है, जिससे उन्हें बहुत खुशी है कि जल्द ही मां सरस्वती यहां विराजित होंगी। वहीं, लखनऊ निवासी मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी भी भोजशाला पंहुचे। कुलदीप तिवारी ने ही याचिका क्रमांक 10484 और 10497/ 2022 लगाई गई है। 10484 है कुलदीप तिवारी Vs यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने मेन याचिका बनाई है।
कुलदीप तिवारी ने कहा कि सर्वे में तलघर मिला है। नीचे जाने के लिए सीढ़िया मिली हैं। तल घर का सर्वे करेंगे तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। जो आज तक छुपे हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, आज पूजन में शामिल हुए सर्वे में भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी और बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न की जाए। बिना किसी छेड़छाड़ के ही एएसआई की टीम सर्वे कर रही है।
हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। अंदर सर्वे चल रहा है, कार्बन डेटिंग भी होगी। खंभे, जमीन, मूर्तियों से जो भी साक्ष्य मिलेंगे और केवल कोर्ट में रखने की बातें हैं, सब कुछ दिख रहा है। छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं। देश हमारा है, संस्कृति हमारी है और संसाधन हमारे हैं और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे तथ्यों को हमें कोर्ट के सामने रखना है। कोर्ट के सामने रखकर ही हम विजय पा रहे हैं। किसी प्रकार हल्ला नहीं कर रहे।
वहीं, सुबह सर्वे के दौरान पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि हमने सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जो वहां नए एविडेंस पैदा किया जा रहे उस पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को रखा है तथा खुदाई पर रोक लगाई गई है। साथ ही मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि जैसे दावे किए जा रहे हिंदू पक्ष की ओर से, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं।