
खैरहा थाना क्षेत्र में करीब साढ़े चार साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार सुमन उइके द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र में करीब साढ़े चार साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार सुमन उइके द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में एक सह-अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार राजकुमार रावत द्वारा रखा गया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि खैरहा थाना क्षेत्र के मझियार में 27 फरवरी 2020 को एक खेत में किसी युवती का शव संदिग्ध अवस्था में जला हुआ पड़ा पाया गया था। मृतिका के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान हो पाई थी।
इस मामले में खैरहा पुलिस ने मझियार में ही रहने वाले 35 वर्षीय अहिबरन कोल और पुनिया कोल को आरोपित बनाया था। बताया जाता है कि आरोपित अहिबरन कोल के मृतिका से प्रेमसंबंध भी रहे। आपसी मनमुटाव के के चलते ही अहिबरन ने युवती को मौत के घाट उतार दिया था। प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया।