
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा के नियम के अंतर्गत श्री गुरूनानक हायर सेकंडरी स्कूल और सेंट जॉन्स सीनियर सेकंडरी स्कूल पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दमोह शहर के श्री गुरुनानक और सेंट जॉन्स हायर सेकंडरी स्कूल के द्वारा यूनिफार्म में रेड, ग्रीन और यलो रंग के जूते अनिवार्य करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, इस मामले की अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई थी। जिसके बाद नोटिस जारी किए गए थे। इन स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और तर्क समाधान कारक नहीं पाए गए। इसके बाद विद्यालय द्वारा मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत डीईओ एवं समिति सचिव एसके नेमा ने विद्यालय के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा के नियम के अंतर्गत श्री गुरूनानक हायर सेकंडरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह और सेंट जॉन्स सीनियर सेकंडरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
बता दें कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य द्वारा अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें व अन्य सामग्री क्रय करने के लिए अभिभावकों, पालकों अनुचित दबाव बनाने एवं अभिभावकों को दुकान विशेष से पाठ्य पुस्तकों समेत अन्य शैक्षणिक सामग्री, यूनिफार्म खरीदने के लिए बाध्य किए जाने का तथ्य सामने आने पर मप्र शासन द्वारा संज्ञान लिया गया है। दमोह में जिला समिति द्वारा जिले की आम जनता, पालकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों से विभिन्न स्त्रोतों से इस संबंध में अपनी शिकायतें जिला समिति को भेजने का आग्रह किया गया था।