
सागर में कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने बंडा मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बंडा पदम कुमार जैन समेत बंडा, जैसीनगर, रहली, केसली और मालथौन की अलग-अलग ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।
जारी आदेश के अनुसार सीएमओ बंडा पदम कुमार जैन, ग्राम पंचायत मनेशिया सचिव ओमप्रकाश साहू जैसीनगर, रामवती लोधी सचिव ग्राम पंचायत जालमपुर शाहगढ, भूपेन्द्र सिंह सचिव ग्राम पंचायत गडर बंडा, हनुमत सिंह सचिव ग्राम पंचायत चीलपहाड़ी, रवीन्द्र पटेल सचिव ग्राम पंचायत अचलपुर रहली, मुंशीलाल सचिव ग्राम पंचायत खिरियाखवास रहली, रनवीर सिंह घुमेशी सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत समनापुरकलां रहली, रामगोपाल परिहार सचिव ग्राम पंचायत मोहली रहली, यशवंत सिंह राजपूत सचिव ग्राम पंचायत चौका जनपद केसली, संतोष राजपूत सचिव ग्राम पंचायत थावरी उमरिया जनपद केसली, नवलकिशोर सचिव ग्राम पंचायत चौराडोंगरी जनपद केसली, लखन लोधी सचिव ग्राम पंचायत डोमा जनपद केसली, नारायण सिंह लोधी सचिव ग्राम पंचायत दिलहरी जनपद केसली, लेखन राय सचिव ग्राम पंचायत मेहका केरपानी जनपद केसली, मोहन लोधी सचिव ग्राम पंचायत ढावरी जनपद मालथौन और राममनोहर सिंह सचिव ग्राम पंचायत चकेरी जनपद मालथौन पर कार्यों का निराकरण समय-सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।
इन कार्यों में की गई लापरवाही
मप्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण नहीं करने, साथ ही इस के लिए पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के बाद भी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। मामले में कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया। इस कारण से दंड स्वरूप जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।