
मोहन यादव सरकार आजादी के पहले से लागू 9 विभागों के नियमों और अधिनियमों में बदलाव करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, लेकिन इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके विभाग के कितने नियम निरस्त किए जा सकते हैं या मौजूदा परिस्थितियों में किन नियमों में संशोधन की जरूरत है।
यह स्थिति तब है जब विधि विभाग ने संबंधित विभागों को उनके डिपार्टमेंट से संबंधित बदलाव के दायरे में आने वाले नियमों की पूरी जानकारी भी दे रखी है।
विधि और विधायी कार्य विभाग का कहना है कि जिन विभागों में ऐसे अधिनियम और नियम लागू हैं जो देश की स्वतंत्रता से पहले बनाए गए थे, उन्हें या तो निरस्त किए जाने की जरूरत है या फिर मौजूदा हालात के अनुसार उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे नियमों की जानकारी संबंधित विभागों से शीघ्र मांगी गई है ताकि एकत्रित जानकारी के आधार पर शासन स्तर पर फैसला किया जा सके।
इन 9 विभागों से मांगी गई जानकारी
विधि और विधायी कार्य विभाग ने 9 विभागों से उनके पुराने नियमों और अधिनियमों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त या संशोधित किए जाने को लेकर जानकारी मांगी है। इसके लिए विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र भेजे गए हैं। ये विभाग हैं शामिल
- जल संसाधन विभाग
- गृह विभाग
- उद्योग और व्यापार विभाग
- नगरीय विकास और आवास विभाग
- वाणिज्यिक कर विभाग
- पशुपालन विभाग
- राजस्व विभाग
- किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग
- स्कूल शिक्षा विभाग
चार माह में नहीं बता पाए अफसर
विधि विभाग ने चार महीने पहले ही इन विभागों से जानकारी मांगी थी। इस दौरान विभाग ने तीन बार पत्र भी भेजे, लेकिन संबंधित अधिकारी यह नहीं बता पाए हैं कि उनके विभाग के कौन-से नियम और अधिनियम अब प्रासंगिक नहीं हैं, जिन्हें निरस्त या संशोधित किया जाना चाहिए।
9 विभागों के नियमों में प्रस्तावित है बदलाव
पशुपालन विभाग
- कैटल डिजीजेज एक्ट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1934 (नंबर 16)
- स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एक्ट 1915 (नंबर 4)
उद्योग और व्यापार विभाग
एडजस्टमेंट एंड लिक्विडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स डेब्ट एक्ट 1936 (सेंट्रल प्रोविंस) (नंबर 5)
वाणिज्यिक कर विभाग
- एक्साइज एक्ट 1915 (नंबर 2)
- ओपियम एक्ट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1929 (नंबर 4)
किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग
- फैमिन रिलीफ फंड एक्ट 1937 (सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन) (नंबर 3)
- डेब्ट कैंसिलेशन एक्ट 1933 (सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन) (नंबर 2)
गृह विभाग
- रेगुलेशन ऑफ कोचिंग एक्ट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1944 (नंबर 2)
राजस्व विभाग
- मनी लेंडर्स एक्ट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1934 (नंबर 13)
- प्रोटेक्शन ऑफ डेब्टर्स एक्ट 1937 (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) (नंबर 4)
स्कूल शिक्षा विभाग
- विद्या मंदिर एक्ट 1940 (सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन) (नंबर 3)
नगरीय विकास और आवास विभाग
- ग्रांट्स इन एड टू लोकल बॉडीज एक्ट 1939 (सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन) (नंबर 5)
जल संसाधन विभाग
- इरिगेशन एक्ट 1931 (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) (नंबर 3)