
रीवा नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से संचालित मटन और मछली दुकानों पर सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को घोघर क्षेत्र में चल रही तीन मटन दुकानों को सील कर दिया गया। निगम की टीम ने यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर की। दुकान संचालकों ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बावजूद कार्रवाई की गई, जो न्यायोचित नहीं है।
नगर निगम ने यह कदम मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश और हाईकोर्ट के आदेश के पालन में उठाया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने जगह-जगह खुले में मांस बिक्री रोकने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट भी पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर मांस बिक्री को लेकर आदेश जारी कर चुका है।
नई मटन मार्केट में शिफ्ट होने के निर्देश
सिविल लाइन क्षेत्र में नगर निगम द्वारा मटन और मछली मार्केट तैयार की गई है, जहां लगभग एक महीने पहले कुछ दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद कई व्यापारी अब भी गली-मोहल्लों में मटन-मछली बेच रहे हैं।
घोघर में तीन दुकानें सील की गई
सोमवार को निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने घोघर स्थित इंडियन मीट हाउस, लकी मीट हाउस और एक अन्य दुकान पर कार्रवाई की। इन दुकानों के खिलाफ पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नियमों का पालन न करने पर अब सील किया गया।
संचालकों का आरोप- स्टे ऑर्डर को नजरअंदाज किया गया
दुकानदारों का कहना है कि वे हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, फिर भी निगम अधिकारियों ने आदेश की अनदेखी की और दुकानें सील कर दीं। उनका आरोप है कि यह कार्यवाही न्याय के खिलाफ है।
निगम आयुक्त बोले- नोटिस देने के बाद की गई कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त का कहना है कि सभी दुकानदारों को पहले नोटिस देकर समझाइश दी गई थी कि वे सिविल लाइन की मटन मार्केट में शिफ्ट हों। बार-बार आग्रह के बावजूद जो व्यापारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
नगर निगम का कहना है कि शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
