
रीवा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत में हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया।
6 मार्च 2023 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई इस वारदात में आरोपी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल ने अपने पति श्यामलाल की हत्या लकड़ी के पटिये और पत्थर से की थी। पति द्वारा चरित्र पर संदेह करने और मारपीट करने से क्षुब्ध होकर आरोपी ने यह कदम उठाया। हत्या के बाद महिला ने खून से सनी साड़ी और हत्या में प्रयुक्त हथियारों को छत पर छिपा दिया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने पहले पटिये से पति के सिर और चेहरे पर कई वार किए और जब पति बिस्तर पर गिर गए, तो पत्थर से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी। अदालत ने तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
चेहरे और गले पर किए गए थे वार
हितेन्द्र नाथ शर्मा ने अदालत को दी गई जांच रिपोर्ट में बताया कि वे 6 मार्च 2023 को थाना सिविल लाईन में थाना प्रभारी थे, इसी दिन एक हत्या का मामला आया। जहां एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से चेहरे और गले पर भारी भरकर चीज से वार कर हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई।
दोपहर 2:30 बजे उनके द्वारा पति की हत्या करने वाली आरोपी महिला गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल का कथन थाना सिविल लाईन में बृजेश शुक्ला और छोटेलाल कोल की उपस्थिति में दर्ज किया गया। जिसमें उसने बताया था कि उसके पति श्यामलाल उसके चरित्र पर संदेह करते थे। इसलिए उसके जीजा छोटेलाल के जाने के बाद उसका पति श्यामलाल उसके साथ गाली गलौज करने लगा। मारपीट करने लगा और मकान में लकड़ी का पटिया उठाकर मारने के लिए लाया। जिसे उसने अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके बाद महिला ने उस पटिया को छुड़ाकर अपने पति श्यामलाल के सिर में मार दिया।
पटिये से 2-3 बार किए
आरोपी पत्नी ने अपने पति को जान से मारने के लिए फिर से 2-3 बार पटिया से पति के सिर और चेहरे में मारा। जब उसका पति बिस्तर पर गिर गया तो आरोपी गोल्डी ने कमरे में पड़ा पत्थर उठाकर पति के गले में मार दिया।
जिससे महिला के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मारने के कारण उसके पति का खून उसकी साड़ी पर छिटक गया था। इस पर आरोपी पत्नी ने अपनी साड़ी बदलकर पति का खून लगी हुई साड़ी को उसी निर्माणाधीन मकान के उपर छत पर लकड़ियों के बीच में छुपा दिया था। जिस लकड़ी का पटिया, पत्थर से उसके पति को मारा था वह उसने छत के उपर छुपा कर रखा था। तमाम दलील और गवाहों को सुनने के बाद और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अदालत ने आरोपी पत्नी को पति की हत्या में मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।