
स्वीकृत लीज से सटी शासकीय भूमि बांध के डूब क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने पर मऊगंज कलेक्टर ने लीजधारक पर 10 करोड़ 8 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला मऊगंज जिले की स्थानीय तहसील अंतर्गत हर्रहा गांव का है। लीजधारी को 15 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीधी जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत नेंगुड़ा निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने हर्रहा में खदान लीज पर ले रखी है। इस स्वीकृत खदान से सटी शासकीय जमीन है। लीजधारी ने शासकीय भूमि से पत्थर बोल्डर का अवैध तरीके से उत्खनन कराया।
शिकायत मिलने पर खदान और शासकीय भूमि की 8 मई को राजस्व अमले ने पैमाइश की। इसके बाद एसडीएम ने कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन सौंपा। जिसमें उल्लेख किया कि खदान नियमों की शर्तों का उल्लंघन कर उत्खनन किया गया है। इस मामले में कलेक्टर ने लीजधारक कृष्ण कुमार सिंह के विरुद्ध 10 करोड़ 8 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।