
सागर जिले में सहकारी समितियों की ओर से कर्ज वसूली में लापरवाही को लेकर कलेक्टर संदीप जीआर ने सख्त रुख अपनाया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सागर से जुड़ी 46 प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही बैंक की 9 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को भी कार्रवाई के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 जून की स्थिति पर सहकारी बैंक से जुड़ी बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की सदस्य स्तर की वसूली 25% से भी कम रही। कलेक्टर ने पाया कि इन समितियों के प्रबंधकों द्वारा न तो बकायादारों को नोटिस बांटे गए, न ही उनसे सतत संपर्क किया गया। इस लापरवाही के चलते वसूली के लक्ष्यों में भारी गिरावट आई है।
समिति प्रबंधक (कैडर) भी कार्रवाई के घेरे में
जिन समितियों में कैडर के प्रबंधक पदस्थ हैं, उन्हें भी लापरवाही का दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही, जिन 9 बैंक शाखाओं ने वसूली लक्ष्य की पूर्ति नहीं की, उनके शाखा प्रबंधकों को बैंक सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के लिए सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
राजस्व विभाग में दायर किए जा रहे हैं वसूली प्रकरण
बैंक की ओर से कालातीत बकायादारों से वसूली के लिए राजस्व विभाग में क्रिस योजना के तहत प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने साफ किया है कि वसूली कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।