
जबलपुर में अगले दो माह डीजे-रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा, तो होटलों में रुकने वालों के पहचान पत्र पुलिस को दिखाना होंगे। इतना ही नहीं, किसी भी आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र और दीपावली आदि त्योहारों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में आदेश जारी कर दिया है।
त्यौहारों के समय जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगले दो माह बगैर अनुमति लिए आयोजित किए जाने वाले किसी भी आयोजन को अवैध घोषित किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दो पहिया वाहन रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आपत्तिजनक नारे या गाने बजाने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीजे के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि आपत्तिजनक नारे या गाने बजाने पर न सिर्फ आयोजकों पर, बल्कि डीजे उपलब्ध कराने वाले टेंट हाउस पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। भड़काऊ या सांप्रदायिक पोस्ट, वीडियो या मैसेज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को देनी होगी सूचना
होटल, लॉज और धर्मशालाओं को ठहरने वाले लोगों का पहचान पत्र लेना होगा और उनकी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। किराएदार या घरेलू नौकर रखने से पहले भी पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी होगा। पेट्रोल पंपों पर खुले कंटेनरों में पेट्रोल बेचने पर भी रोक लगाई गई है।
कलेक्टर की अपील
जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने सभी नागरिकों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्यौहारों का उत्सव शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।