
दमोह | न्यायाधीश ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार मामला दमोह देहात थाना का है। यहां पर 11 सितंबर 2021 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसका पति घनश्याम एवं भाई बबलू बड़गैया घर पर थे। उसका भाई बबलू फोन पर किसी से बात कर गालियां दे रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त रविंद्र गुप्ता और उसका पुत्र रोहित गुप्ता बबलू को गालियां देने लगा। मना करने पर उनका छोटा पुत्र शुभम गुप्ता हाथ में लोहे का ऐंगल लेकर आया और बबलू के सिर पर मार दिया, जिससे खून निकल आया। 16 सितंबर 2021 को इलाज के दौरान घनश्याम की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने रवींद्र, रोहित व शुभम निवासी मागंज वार्ड 4 को दंडित किया।