अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के आदेश किए गए हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी तेंदूखेड़ा अविनाश रावत ने सीईओ जनपद पंचायत जबेरा से कहा है कि अवैध कॉलोनाइजर नरेंद्र जैन एवं संदीप जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) (2) अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड में वर्णित है कि कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य की भूमि को इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं को भंग करके
भूखंडों में विभाजित करता है तो वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करने की श्रेणी में आता है। जिससे स्पष्ट होता है कि अवैध कालोनी विकसित करने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भूमि स्वामी नरेंद्र जैन एवं उनके पुत्र संदीप जैन की भूमिका है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ (1), (2) एवं (3) के तहत अनावेदकगण नरेंद्र जैन एवं संदीप जैन निवासी रानीताल चौक, नर्सिंग बिल्डिंग, भवानी प्रसाद वार्ड अगसौद जबलपुर के विरुद्ध अधिनियम में सुसंगत उपबंधों के तहत दाण्डिक कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज कराकर एफआईआर की एक प्रति न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी तेंदूखेड़ा भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।